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हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर हथियार या अनावशक वस्तु लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी

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 हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर हथियार या अनावशक वस्तु लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी

Haryana News: हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व किसी भी प्रकार के तनाव की आशंका के मद्देनजर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के हथियार या हथियार के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तु को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। 

सिरसा के जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठी, डंडे, बरछा, कुल्हाड़ी, जाली, फरसा, गंडासी, भल्ला, रॉड, हॉकी या किसी अन्य वस्तु जिसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर चलने पर पूर्णत: पाबंदी लगाई है।

इसी लेकर हथियार को ले जाने से कानून और व्यवस्था के रखरखाव में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। यह आदेश पुलिस बल, ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों, लाठी लेकर चलने वाले दिव्यांग/अक्षम व्यक्तियों तथा कृपाण लेकर चलने वाले सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा।

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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा तदनुसार लागू अन्य नियमों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।