जिन दंपतियों के केवल बेटी, उन्हें 45 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है सुरक्षा भत्ता
mahendra india news, new delhi
हरियाणा सरकार द्वारा जिन दंपतियों के केवल बेटी/बेटियां है, उनके परिवार के उत्थान व सामाजिक सुरक्षा के लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना चलाई जा रही है। यह योजना उन दंपतियों के लिए है, जिनके परिवार में केवल बेटियां हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
वर्तमान में जिला में इस योजना के तहत 2,839 लाभार्थियों को तीन हजार रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे पति-पत्नी पात्र माने जाते हैं, जिनमें से किसी एक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक हो। साथ ही, दंपति के परिवार में केवल बेटी होनी चाहिए और सभी साधनों से परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के अनुसार यदि पत्नी जीवित है तो आवेदन पत्नी द्वारा किया जाता है, जबकि पत्नी के निधन की स्थिति में पति आवेदन करने का पात्र होता है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक पात्र लाभार्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करते हैं। आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद, सभी शर्तें पूरी होने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद लगभग 60 दिनों के भीतर भत्ता स्वीकृत कर लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा कर दी जाती है। यह योजना बेटियों वाले परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
