हरियाणा के सिरसा जिले में अवैध कॉलोनियों में भूमि खरीद संबंधी कार्य न करें, लिस्ट की जारी
Do not buy land in illegal colonies in Sirsa district of Haryana, list released

हरियाणा के सिरसा में जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा आमजन को शहरी क्षेत्र सिरसा में अवैध कॉलोनियों में भूमि खरीद संबंधी कार्य न करने की हिदायत दी है। विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में बिना लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए कॉलोनियां विकसित की जा रही है। अवैध कॉलोनियों को लेकर विभाग द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझडिया ने बताया कि विभाग द्वारा चिन्हित किए गए खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार के बिक्री, बिक्री समझौते, पूर्ण भुगतान समझौते या पावर ऑफ अटॉर्नी आदि न की जाए। उन्होंने कहा कि खाजा खेड़ा के खसरा नंबर 23//15/2, 16मिन, 7/2, 8/2, 13, 14, 17, 18, कंगनपुर के खसरा नंबर 56//4, 7, 14, 17, 23/1, 53//12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसी तरह खैरपुर के खसरा नंबर 99//1/2/2/1, 1/2/2/3, 10/1/1, 10/1/5, 10/1/6, 10/1/2, 10/1/3, 11/1/2/4, 11/1/2/5, 11/1/2/6, 11/2/2/1, 1/2/1, 10/2, 11/1/1, 11/2/1, 20/1/2 में भूमि खरीद संबंधी कार्य न करने के हिदायत दी जाती है।
उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे उपरोक्त क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की भूमि खरीदने या बेचने से पहले संबंधित विभाग से सत्यापन कर लें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न आए।