हरियाणा प्रदेश में गेहूं, चना और सरसों समेत इन फसलों का बीमा करवाएं किसान, किसानों को देना होगा नाममात्र प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत हरियाणा प्रदेश के किसान रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए बीमा होना शुरू हो गया है। प्रदेश के धरतीपुत्र गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी की फसलों का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
पीएम फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में ये स्कीम काफी कारगर हो रही है। इससे धरतीपुत्रों का जोखिम कम हुआ है। किसान को बीमित राशि का सिर्फ 1.5 फीसद ही देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का भुगतान प्रदेश की हरियाणा सरकार व केंद्र की सरकार द्वारा किया जाएगा।
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के बाद बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि व जलभराव से खड़ी फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय होगा। गांव में किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को मिलता है। इसी के साथ ही फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर फसल में नुकसान होने पर भी क्लेम खेत स्तर पर देय (जो फसल सूखने के लिए खेत में रखी हो) होगा।
अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वह किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकार्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।
किसानों को ये भी बता दें कि यह योजना सभी के लिए स्वैच्छिक है। यदि कोई लोन किसान बीमा नहीं करवाना चाहता तो उसे अपने ऋणदाता बैंक में कट आफ डेट से 7 दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक लिखित घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। इसके अलावा फसल परिवर्तन करवाने वाले किसान 29 दिसंबर तक अपने ऋणदाता बैंक में फसल परिवर्तन करवा सकते हैं।
किसानों को यह देना होगा नाममात्र प्रीमियम
फसल -कुल बीमित राशि (प्रति एकड़) -किसान द्वारा देय राशि (प्रति एकड़)
गेहूं -32523.80 रुपये -487.86 रुपये
सरसों -21829.57 रुपये -327.44 रुपये
सूरजमुखी -22050.13 रुपये -330.75 रुपये
चना -15986.31 रुपये -239.79 रुपये
जौ -20727.21 रुपये -310.91 रुपये
