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HARYANA में पराली न जलाने वाले किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र, तीन अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

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Mahendra india news, new delhi
HARYANA प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोडऩे के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सिरसा द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए सीआरएम स्कीम के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने पात्र किसानों से तीन अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। इस योजना का उद्देश्य खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा किसानों को ऐसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है, जिससे फसल अवशेषों का खेत में ही बेहतर प्रबंधन किया जा सके। आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों की लागत कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और अगली फसल की बुवाई भी समय पर संभव होगी।


इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलर, स्ट्रा रेक, स्वचालित क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर चालित लोडर तथा टेडर मशीन सहित कई आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इन मशीनों के उपयोग से धान की कटाई के बाद खेत में बची पराली का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। इससे खेत में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और वायु प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होता है।


रेड एंट्री पर पीपीपी के किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगा लाभ
कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों के नाम पिछले दो सीजन में पराली जलाने के कारण किसान के फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इतना ही नहीं, उनकी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़े किसी भी सदस्य को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह भी आवश्यक है कि पिछले तीन वर्षों में उसी पीपीपी आईडी के किसी सदस्य ने इन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त न किया हो। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के मामले में जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है, उस विशेष यंत्र पर पहले अनुदान प्राप्त नहीं किया गया होना चाहिए।

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मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ एवं रबी 2025-26 के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण वाले किसानों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक पात्र किसान केवल एक कृषि यंत्र पर ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकेगा। पात्र किसान तीन अगस्त तक कृषि विभाग की वेबसाइट  www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता, सिरसा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। विभाग की किसानों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाकर आधुनिक कृषि यंत्र अपनाएं और पराली मुक्त, प्रदूषण मुक्त तथा टिकाऊ खेती की दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।