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Haryana Happy Card: हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा पास वालों के लिए आई खुशखबरी, अब ऐसे करें Download

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 Haryana Happy Card: हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा पास वालों के लिए आई खुशखबरी, अब ऐसे करें Download
Haryana Happy Card: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल की अवधि में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़े स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें ‘हैप्पी कार्ड’ के नाम से जाना जाएगा। यहां देखिए हैप्पी कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी- 

हैप्पी कार्ड बनवाने हेतु दस्तावेज

•    परिवार के सभी के आधार कार्ड

•    परिवार पहचान पत्र

•    मोबाइल नंबर

•    पासपोर्ट साइज फोटो

•    अंत्योदय राशन कार्ड

हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन प्रक्रिया?

•    आपको पहले हरियाणा परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

•    वहाँ पर आपको “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

•    क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।

•    उस पेज पर आपको अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी।

•    फिर आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके “Send OTP” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

•    आपके फैमिली आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।

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•    अब आपके सामने “हैप्पी कार्ड” के लिए आवेदन फॉर्म खुलेगा।

•    अब आपसे मांगी की सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है। 

•    उसके बाद, आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

•    और फिर फाइनल सबमिशन कर देना है। 

•    आवेदन करने के बाद, आपको एसएमएस के माध्यम से कार्ड की तारीख और स्थान की जानकारी मिलेगी।

•    इस तरह से आप हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

हरियाणा हैप्पी कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

ऊपर बताइए प्रक्रिया अनुसार जब आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। उसके बाद आपको एसएमएस के माध्यम से एक तारीख दी जाती है। 

इस तारीख के दौरान आप अपने नजदीकी रोडवेज विभाग कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अभी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हैप्पी का डाउनलोड करने के लिए कोई भी लिंक या आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है। 

यानी आप हैप्पी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते। हैप्पी कार्ड केवल आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से ही प्राप्त कर सकते हैं। 

हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता

•    हरियाणा राज्य की मूल निवासी पात्र परिवार हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं। 

•    हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए नागरिक का अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत होना अनिवार्य है। 

•    राज्य के ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹100000 से कम है वह सभी परिवार हैप्पी कार्ड बनाने के लिए पात्र होंगे।