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Haryana News : आज से चुनाव के मद्देनजर दो दिन बंद रहेगी शराब की बिक्री, आदेश जारी

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 Haryana News : आज से चुनाव के मद्देनजर दो दिन बंद रहेगी शराब की बिक्री, आदेश जारी
Haryana News : हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गये हैं। इसी कड़ी में आज 23 मई को सायं 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। रियाणा में सिरसा जिलाधीश आर.के. सिंह ने कहा कि 

आदेशों के मुताबिक जिला सिरसा में 23 मई सायं 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जोकि 25 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी।

जिलाधीश आरके सिंह ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक जिला सिरसा के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। 

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।