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Haryana : हरियाणा में डा. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए Online आवेदन प्रक्रिया शुरू, जाने कैसे करें Apply

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 Haryana : हरियाणा में डा. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए Online आवेदन प्रक्रिया शुरू, जाने कैसे करें Apply

Haryana News : हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों में डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी मेधावी छात्र की आर्थिक कारणों से पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से चलाई जा रही है।

डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू हो चुकी है जो 28 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी।

हरियाणा में सिरसा जिले के जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने छात्रवृति योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा दसवीं में 70, कक्षा बारहवीं में 75 व स्नातक कक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक हैं वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा दसवीं में 60, बारहवीं में 70 व स्नातक कक्षा में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग-ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने मैट्रिक में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 फीसद अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग-बी के शहरी छात्र या छात्रा के मैट्रिक में 80 एवं ग्रामीण विद्यार्थी के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए तभी वह योजना का पात्र होगा।

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उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को आठ हजार रुपये दसवीं पास होने पर, एससी आवेदक को बारहवीं पास करने पर आठ से दस हजार रुपये तथा स्नातक पास होने के बाद 9 से 12 हजार रुपये आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक न हो, विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी हो।

उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उपरांत सभी जातियों को इस योजना में जोड़ा गया है व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उपरांत केवल अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्धघुमंतु व टपरीवास जाति के छात्र ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने बताया कि छात्रवृति सभी सरकारी, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेजों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों को मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत अगली कक्षा में नियमित दाखिला लेने के बाद ही प्रदान की जाती है।