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हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिला के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित, एनईपी 2020 की अनुपालन में संशोधन को मंजूरी

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mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में पहली कक्षा में दाखिला के लिए बच्चों की आयु निर्धारित कर दी है। शिक्षा के नये सत्र से यह लागू होगी। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुपालन में हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई। 

प्रदेश में नये नियमों के मुताबिक अब कक्षा-पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 साल निर्धारित की गई है, जबकि पहले यह 5 वर्ष थी। यह संशोधन हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 2026 के तहत लागू होगा और कार्यालय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

एनईपी 2020 के अनुसार, देश भर में प्रवेश की आयु में एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने 29 मार्च, 2024 को प्रदेश के सभी जिला और ब्लाक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों को नये प्रवेश आयु निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे हरियाणा के सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा-प्रथम प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।

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