हरियाणा में सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में रहना अनिवार्य, कल से लागू होंगे आदेश

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हरियाणा में सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में रहना अनिवार्य, कल से लागू होंगे आदेश
mahendra india news, new delhi

हरियाणा की बड़ी खबरों में राजस्व विभाग से है। प्रदेशभर के राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारी और कानूनगो सीट पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठकर आम जनता के कार्य निपटाएंगे। इन 2 घंटों के दौरान पटवारी और कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। इस संदर्भ में फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सोमवार से लागू हो जाएंगे।

आपको बता दें कि पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में पटवारी अपनी सीट छोड़ने से पहले मूवमेंट रजिस्टर यानी रोजनामचा हरकती में भी इसका विवरण दर्ज करेगा। हरियाणा सरकार ने ये कदम आम जन की भूमि संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए उठाया है। कार्यालय में कानूनगो और पटवारी के सीट पर नहीं मिलने की वजह से काम नहीं हो पाते थे। आम जनता की समस्याओं को वक्त पर निपटाने के लिए ही प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पटवारी और कानूनगो को कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया है।

डीसी करेंगे आदेशों की पालन करना सुनिश्चित
प्रदेश सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर पटवारी और कानूनगो सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे। यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी जिला उपायुक्त की रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उपायुक्त कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।

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सुरेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व विभाग के सभी पटवारी और कानूनगो को प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहकर आम लोगों की समस्याओं का निपटारा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय के आदेशों की अनुपालन के संबंध में तहसील कार्यालय के अधिकारियों को अवगत कराया गया है।