HARAYANA में शहद बॉक्स पर पीपीपी आईडी अंकित होना अनिवार्य, अब शहद की भी होगी भावांतर भरपाई, संरक्षित मूल्य 120 रुपये तय
हरियाणा सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत अब भावांतर भरपाई योजना में शहद को भी शामिल किया गया है। सरकार द्वारा इस निर्णय से मधुमक्खी पालकों को शहद उत्पादन का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। यह योजना सरकार की अनूठी पहल है जिसके तहत बागवानी उत्पादों को बाजार मेें उनके उत्पादों के लिए कम कीमत मिलने पर 'मुआवजा' दिया जाता है। इसका उद्देश्य मूल्य अस्थिरिता के जोखिम को कम करना तथा किसान को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करना है।
HARYANA सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए मधुमक्खी पालकों को अपने प्रत्येक मधुमक्खी बॉक्स पर पीपीपी आईडी के अंतिम चार अंक तथा उसके बाद सीरियल नंबर की आईडी अंकित करवाना अनिवार्य है।
यह है पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल व भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। विभाग द्वारा आवेदकों का सत्यापन 30 जून तक किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए मधुमक्खी पालक अपने प्रत्येक मधुमक्खी बॉक्स पर परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) के अंतिम चार अंक तथा उसके बाद बॉक्स नंबर अंकित करवाएं।
जिला उद्यान अधिकारी दीन मोहम्मद ने जिला के सभी मधुमक्खी पालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाए। योजना का लाभ लेने व अधिक जानकारी के लिए मधुमक्खी पालक किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में अथवा 1800-180-2021 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
