HARYANA में 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर प्रदान किए जाते हैं 3000 रुपये प्रति माह
Mahendra india news, new delhi
HARYANA सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 3000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना संचालित की जा रही है। यह पेंशन प्रक्रिया प्रो-एक्टिव प्रणाली के माध्यम से बनाई जाती है। योजना के अंतर्गत वे लाभार्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिनके पास 60 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि क्रिड विभाग द्वारा दिव्यांगता की पुष्टि किए जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन स्वीकृति हेतु नाम भेजे जाते हैं। नाम स्वीकृत होने के उपरांत प्रो-एक्टिव ऐप के माध्यम से दिव्यांग पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 3000 प्रति माह की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा वोटर कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
दिव्यांग पेंशन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला में योजना के तहत वर्तमान में जिला की 13744 दिव्यांगजनों को 3000 मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
