HARYANA में विधुर और अविवाहितों को हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विधुर व अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह तीन हजार रूपये की पेंशन प्रदान की जा रही है। यह पेंशन प्रो-एक्टिव प्रणाली के माध्यम से बनाई जाती है। वर्तमान में जिला में 4894 विधुर और अविवाहित पुरूष इस योजना के तहत तीन हजार रूपये मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं
योजना के अनुसार, जिन लाभार्थियों की आयु 40 वर्ष से अधिक है तथा जिनकी पत्नी का निधन हो चुका है, वे पात्र माने जाते हैं। वहीं अविवाहित पेंशन के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
लाभार्थियों का नाम क्रिड विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसके पश्चात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चंडीगढ़ के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास पेंशन स्वीकृति हेतु प्रकरण भेजा जाता है। पेंशन को प्रो-एक्टिव प्रणाली के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधुर के मामले में) तथा वोटर कार्ड शामिल हैं। यह योजना विधुर एवं अविवाहित नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
