home page

गांव संतनगर में हुए लखबीर सिंह हत्याकांड में चौथे दोषी को आजीवन कारावास,15 हजार रूपए जुर्माना

 | 
 गांव संतनगर में हुए लखबीर सिंह हत्याकांड में चौथे दोषी को आजीवन कारावास
mahendra india news, new delhi

सिरसा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीष जिंदिया की अदालत ने वर्ष 2019 में रानियां थाना क्षेत्र के गांव संतनगर में हुए लखबीर सिंह हत्याकांड मामले में चौथे दोषी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंजाब के जिला मुक्तसर स्थित थाना लंबी के गांव थिराजवाला निवासी जसबीर सिंह ने 5 दिसंबर 2019 को थाना रानियां में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भाई लखबीर सिंह अन्य मजदूरों के साथ गांव संतनगर में पराली एकत्रित करने का कार्य कर रहा था। 4 दिसंबर 2019 को खेत में काम करने वाले कुछ लोगों के साथ कहासुनी हो गई थी।

इसी रंजिश के चलते रात के समय खेत में सो रहे लखबीर सिंह की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई।जांच के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले में आरोपी सफाक पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी वार्ड नंबर-1, गोदवारा पथकैली, जिला पूर्णिया (बिहार) को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।गौरतलब है कि इस मामले में तीन अन्य दोषियों राधेश्याम, शंकर और उमेश को अदालत पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। रानियां थाना पुलिस द्वारा की गई प्रभावी जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता मिली।

WhatsApp Group Join Now