नीट (यूजी) 2026 तीन मई को, परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 163
mahendra india news, new delhi
नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में कुल छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 2451 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
इनमें राजकीय नेशनल कॉलेज में 480 परीक्षार्थी, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनाज मंडी में 480 परीक्षार्थी, राजकीय गल्र्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजदीक शाह सतनाम सिंह चौक में 480 परीक्षार्थी, राजकीय कॉलेज फॉर वूमेन बरनाला रोड में 480 परीक्षार्थी तथा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर एक एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में 360 तथा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर दो में 171 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा का समय तीन मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा।
अनाधिकृत प्रवेश पर रहेगी रोक
नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 3 मई 2026 को परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशों के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अधिकृत पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानों और कोचिंग सेंटरों के संचालन पर रोक लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी,
जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के वाई-फाई उपकरण या गैजेट्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की बाधा न हो। इसके अलावा मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों के उपयोग और उन्हें साथ रखने पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
