हरियाणा प्रदेश में हो गये नये कलेक्टर रेट लागू, बढ़े हुए दामों पर अब होगी जमीन की रजिस्ट्री
हरियाणा प्रदेश के अंदर नये कलेक्टर रेट लागू कर दिए गये हैं। जिसको लेकर नये वित्त वर्ष 2026 शुरू होते ही प्रदेश में जमीन के नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में प्रथम दिन बुधवार को रेट पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण तहसीलों में रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित रहा। तहसील कायॉलय व सरल केंद्रों के लोग दिनभर चक्कर काटते रहे, लेकिन केवल वही रजिस्ट्रियां हो पाईं जिनमें स्टांप ड्यूटी की छूट थी या वह रजिस्ट्री जो खून के रिश्तों के आधार पर होनी थीं।
पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
हरियाणा प्रदेश में नये कलेक्टर रेट लागू होने पर जिला राजस्व अधिकारी मनबीर सिंह सांगवान ने पुष्टि करते हुए बताया कि बुधवार शाम को मुख्यालय की ओर से नये कलेक्टर रेट की सूचना मिल गई है। इसे सिस्टम पर अपलोड कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आज वीरवार से जो भी लोग रजिस्ट्री के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें बढ़े हुए कलेक्टर रेट के मुताबिक ही स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। क्षेत्रवास रेट बढऩे से जमीन खरीदना आम जनता के लिए महंगा हो जाएगा।
वहीं सरल केंद्र के कर्मचारियों के मुताबिक तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज वीरवार से सभी प्रकार की रजिस्ट्रियां सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। हालांकि, बुधवार को प्रथम दिन की देरी के कारण कई खरीदार और विक्रेता निराश होकर बैरंग लौट गए।
