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हरियाणा प्रदेश में एक मंजिल पर बना सकेंगे केवल एक ही फ्लैट, नया नियम लागू भवन निर्माण को लेकर

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New rule implemented in Haryana: Only one flat allowed per floor in building construction

mahendra india news, new delhi
हरियाणा प्रदेश में भवन निर्माण को लेकर नया नियम लागू हो गया है। प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक और सोनीपत सहित विभिन्न शहरों में सेक्टरों और कॉलोनियों में अब एक मंजिल पर सिर्फ एक फ्लैट बनाया जा सकेगा। एक बिल्डिंग में अधिकतम 4 मंजिल तक बनाने की अनुमति दी जाएगी, इसमें प्रत्येक फ्लोर पर एक घर बनाने की अनुमति होगी।

बता दें कि अभी तक एक मंजिल पर 2 से 3-3 घर भी बनाए जाते रहे हैं, जिन पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। हाल ही में विभिन्न स्थानों पर आग लगने की घटनाओं को देखते हुए भवन निर्माण से जुड़े नियमों को संशोधित करने का फैसला लिया गया है। बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित प्रदेश सरकार ने बिल्डिंग कोड में बदलाव का प्रारूप जारी कर दिया है।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने व्यक्तियोंं से 25 जुलाई तक सुझाव भी मांगें हैं। विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा जारी ड्राफ्ट के अनुसार एक बिल्डिंग में अधिकतम 4 फ्लोर बनाए जा सकेंगे, इनमें से प्रत्येक मंजिल पर केवल एक स्वतंत्र आवासीय यूनिट बनाने की अनुमति दी जाएगी।

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यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ही मंजिल पर कई स्वतंत्र आवासीय यूनिट बनाये जाने से भवनों में रहने वालों की संख्या स्वीकृत क्षमता से अधिक हो रही है। ऐसे भवनों में आग या अन्य आपदा के वक्त जन को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है।

करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत जैसे तेजी से विकसित हो रहे विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान बने हैं, जहां एक ही मंजिल पर दो या उससे अधिक स्वतंत्र फ्लैट विकसित कर दिए गए हैं।