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हरियाणा प्रदेश में ग्रुप डी के कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए अब नो टेंशन, सरकार देगी 27 हजार रुपये, बस करना होगा ये काम

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हरियाणा प्रदेश में ग्रुप डी के कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए अब नो टेंशन, सरकार देगी 27 हजार रुपये, बस करना होगा ये काम 

गेहूं का सीजन चल रहा है। इस सीजन में हर कोई व्यक्ति सालभर के लिए अनाज का प्रबंध करता है। जिससे पूरे साल गेहूं की चिंता न रहे। अब हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को भी गेहूं खरीदने के लिए कोई चिंता नहीं रहेगी। प्रदेश हरियाणा में सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (स्थाई एवं अस्थायी) को हरियाणा सरकार गेहूं खरीदने के लिए 27 हजार रुपये अग्रिम देगी। इसके लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। 

बता दें कि गेहूं ख्खरीदने की यह सुविधा केवल अपने या परिवार की खपत के लिए गेहूं खरीदने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक इच्छुक कर्मचारी 7 मई 2026 तक निर्धारित आवेदन फार्म भरकर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा करा सकते हैं। आवेदन शाम 4 से 5 बजे के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे।

आपको बता दें कि इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन फार्म मुख्य सचिवालय की वेबसाइट www.csharyana.gov.in  से डाउनलोड किया जा सकता है। अग्रिम की यह पूरी राशि किस्तों में वसूल की जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारी की सिफारिश पर ही यह अग्रिम दिया जाएगा।

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इसी के साथ ही आपको बता दें कि पति-पत्नी दोनों राजकीय जॉब में होने पर केवल एक को ही यह फायदा मिलेगा। डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों, वर्क-चार्ज्ड, कंटिंजेंट, दैनिक मजदूरों और अनुबंध कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अग्रिम लेने के एक माह के अंदर कर्मचारी को प्रमाणपत्र देना होगा कि राशि गेहूं खरीदने में ही खर्च की गई है।