PAN Card Update: 31 मई से पहले कर लें यह काम, वरना बाद में पड़ेगा पछताना
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो इसको फटाफट करा लें। केंद्र सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के द्वारा धारकों को पैन कार्ड और आधार कार्ड करने का एक शानदार मौका दिया जा रहा है।
आपको बता दें पैन कार्ड को सरकार के द्वारा जरुरी दस्तावेजों में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है।
सरकार ने लोगों को इस काम के लिए 31 मई तक का समय दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मई तक की डेडलाइन जारी की गई है। यानि कि आप आधार कार्ड से पैन कार्ड को इसी महीने की आखिरी तारीख तक सकते हैं।
अगर आप अपने काम को तय समय पर नहीं कराते हैं तो आने वाल समय में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप 31 मई तक ये काम नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाएगा। इसलिए इस काम को आज ही करा लें।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप 31 मई तक ये काम नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक वह शख्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड न देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा।
ऐसे में आप वह सभी फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे। जिनके लिए पैन कार्ड जरुरी होता है। पैन कार्ड लिंक न होने पर आप अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और बैंक खाता ओपन कराने जैसे जरुरी काम नहीं कर पाएंगे।