सिरसा में आज कर्मचारी यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर धारा 163 लागू
mahendra india news, new delhi
सिरसा में आज वीरवार सुबह से कर्मचारी यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर धारा 163 लागू कर दी गई है। सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन द्वारा 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि जारी आदेशों के अनुसार बस स्टैंड, सिरसा तथा सब डिपो डबवाली सहित उनके कार्यशाला परिसरों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों का किसी भी प्रकार का अवैध जमावड़ा, किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन व किसी व्यक्ति या समूह द्वारा ऐसे किसी भी पदार्थ/वस्तु को साथ रखना जो हथियार के रूप में प्रयोग हो सके अथवा ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक सामग्री का उपयोग, जिससे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता हो, आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 11 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा तथा हड़ताल समाप्त होने या स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।
ट्रेड यूनियनों व किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। हरियाणा में भी इसका असर रहेगा। यहां 10 श्रमिक और मजदूर संगठनों के अलावा 100 कर्मचारी-किसान संगठन हड़ताल में शामिल रहेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, सीटू राज्य महासचिव जय भगवान ने दावा किया कि 100 कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे। राज्य में सीटू, इंटक, एटक, हिंद मजदूर सभा, एआईयूटीयूसी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा बैंक इंप्लाइज फेडरेशन, नॉर्थ जोन बीमा कर्मचारी संघ, डाक, टेलीकॉम, स्वतंत्र औद्योगिक संगठनों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल रहेंगे।
