रंधावा गांव के सरपंच पद पर बने रहेंगे सुभाष सिंह निर्वाण, निलंबन के खिलाफ अपील पर हिसार मंडल आयुक्त ने लगाई रोक
mahendra india news, new delhi
नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के गांव रंधावा के निलंबित सरपंच सुभाष सिंह निर्वाण को बड़ी राहत मिली है। हिसार मंडल आयुक्त की अदालत ने 25 अगस्त 2026 को उपायुक्त सिरसा द्वारा पारित निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में अब अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाकर अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
मामले से संबंधित दस्तावेजों के मुताबिक, सुभाष सिंह निर्वाण ने उपायुक्त सिरसा के निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हिसार मंडल आयुक्त की अदालत में अपील दायर की थी। अपील में निलंबन आदेश को कानून और तथ्यों के विपरीत बताते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने का दावा किया गया था। अपीलकर्ता ने आदेश निरस्त करने और सरपंच के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति देने की मांग की थी।
दस्तावेजों में दर्ज सुनवाई के विवरण के अनुसार, लाभार्थियों से जुड़े आवास योजना के अनुदान के मामले में जांच रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के बयानों पर चर्चा हुई। अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि लाभार्थियों को मिली 80-80 हजार रुपये की सहायता राशि मकान की मरम्मत के लिए खर्च की गई थी और इस संबंध में शिकायत नहीं की गई थी। यह भी कहा गया कि सरपंच के साथ लाभार्थियों के सामान्य संबंध थे और किसी तरह के लेन-देन से इनकार किया गया।
हिसार मंडल आयुक्त की अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और अपील में रखे गए तर्कों पर विचार करते हुए उपायुक्त सिरसा के 25 अगस्त 2026 के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही संबंधित रिकॉर्ड मंगवाने के निर्देश दिए गए हैं। यह अंतरिम राहत है। अंतिम निर्णय अगली सुनवाई और मामले में उपलब्ध रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद होगा।
