Sukanya Samriddhi Account Scheme, सुकन्या समृद्धि के निवेशकों के लिए खुशी भरी खबर, जानिए सरकार ने क्या बदले हैं नियम, सर्कुलर जारी
आज के समय बचत करना बहुत ही जरूरी हो गया है। आज की बचत, भविष्य में खुश्यिा देती है। इसके लिए कई व्यक्ति छोटी छोटी बचत स्कीमों से करते रहते हैं। इसी को लेकर अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ये समाचार आपके लिए बहुत ही खुशियां भरा है। बता दें कि इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस जारी किए गये सर्कुलर के अनुसार 6 नए नियम जारी किए गए हैं। इसमें जारी किए ये नियम राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंटSukanya Samriddhi Account Scheme से जुड़े निवेशकों के लिए हैं।
सुकन्या समृद्धि अकाउंट Sukanya Samriddhi Account Scheme
इसके तहब बता दें कि दादा-दादी (जो कानूनी अभिभावक के अलावा अन्य हैं) की संरक्षकता के तहत खोले गए अकाउंट्स के मामले में, संरक्षकता लागू कानून के तहत हकदार व्यक्ति, यानी प्राकृतिक अभिभावक (जीवित माता-पिता) या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर की जाएगी।
इसी के साथ ही बता दें कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना, Sukanya Samriddhi Account Scheme 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए एक परिवार में 2 से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो अनियमित खातों को स्कीमों दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खोला गया खाता मानकर बंद कर दिया जाएगा।
इसी कड़ी में अगर बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samriddhi Account Scheme के तहत जमा पर 8.2 फीसद की ब्याज दर मिलती है। इस ब्याज दर वाली स्कीम धारा 80सी के अंतर्गत टैक्स से पूर्णत: मुक्त है। इस स्कीम के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये का निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ ही वहीं, अधिकतम डेढ़ लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
कब तक कर सकेंगे निवेश
वहीं आपको बता दें कि खाते में जमा राशि खाता खोलने की तिथि से 14 साल की अवधि तक की जा सकती है। इस स्कीम का बैंक खाता खोलने की तिथि से 21 साल पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाएगा, बशर्ते कि यदि खाताधारक की शाादी 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हो जाता है, तो खाते का परिचालन उसकी शादी की तिथि के बाद करने की अनुमति नहीं होगी। हायर एजुकेशन और विवाह के उद्देश्य से खाताधारक की जरूरतों को पूरा करने के लिए आंशिक निकासी सुविधा मिलती है।