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मकान खरीद/निर्माण हेतु श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों को दिया जाता है 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण

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The Labour Department provides interest-free loans up to Rs 2 lakh to construction workers for house purchase/construction
mahendra india news, new delhi

हरियाणा श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पंजीकृत निर्माण कामगारों को अपने मकान की खरीद या निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने आवास संबंधी सपनों को पूरा कर सकें।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। अक्सर देखा जाता है कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के पास स्थायी आवास की सुविधा नहीं होती, ऐसे में यह योजना उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम है।

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदक को क्लेम फॉर्म-14 में सभी जरूरी दस्तावेजों को पूर्ण रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा, श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकरण होना चाहिए और कम से कम पांच वर्षों की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। साथ ही, श्रमिक की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और 60 वर्ष की आयु पूरी होने में कम से कम 8 वर्ष का समय शेष होना चाहिए।

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इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्माण श्रमिक न केवल रोज़गार के अवसर प्राप्त करें, बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं जैसे आवास का भी लाभ मिल सके। ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण श्रमिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और वे आसानी से ऋण चुका सकते हैं।

हरियाणा श्रम विभाग की यह पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। पात्र श्रमिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।