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दयालु योजना-द्वितीय के तहत अंत्योदय परिवारों को मिलेगी 5 लाख तक की सहायता

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Under Dayalu Yojana-II, Antyodaya families will get assistance up to Rs 5 lakh

mahendra india news, new delhi
हरियाणा सरकार की नई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-द्वितीय के तहत अब स्ट्रे डॉग्स, पेट डॉग्स या स्ट्रे जानवरों (जैसे गाय, भैंस, बैल, खच्चर आदि) के हमले से घायल होने या मृत्यु पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। यह योजना विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र धारक अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।


उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि योजना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्ट्रे डॉग या जानवर के हमले से 70 % या इससे अधिक स्थायी विकलांगता का शिकार होता है, तो उम्र के आधार पर एक से पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मृत्यु के मामले में भी आयु वर्गानुसार एक से पांच लाख तक की राशि पीडि़त परिवार को मिलेगी। मामूली चोट के लिए 10,000 रुपये की निश्चित सहायता और डॉग बाइट के गंभीर मामलों में 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।


उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जिसमें चेयरमैन का दायित्व उपायुक्त के पास होगा तथा पुलिस अधीक्षक, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, DTO और CMO प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति दावों की जांच करेगी और 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगी। आवेदन ऑनलाइन  https://dapsy.finhry.gov.in/ पर किया जा सकता है, जिसमें FIR/DDR, मेडिकल सर्टिफिकेट और परिवार पहचान पत्र नंबर अनिवार्य हैं। पुराने दावों के लिए 90 दिनों की छूट दी गई है। योजना 5 सितंबर से प्रभावी है और हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं

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