हरियाणा सरकार द्वारा किन्नर भत्ता योजना के तहत प्रदान की जाती है प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता
Under the Transgender Allowance Scheme, financial assistance of Rs 3,000 per month is provided
हरियाणा सरकार द्वारा किन्नर भत्ता योजना के तहत पात्र आवेदकों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पिछले कम से कम पाँच वर्षों से हरियाणा में निवास करना अनिवार्य है। इसके लिए सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया किन्नर प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। वर्तमान में जिला के 12 पात्र योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
योजना के अंतर्गत पात्र अपना आवेदन फार्म पूर्ण भरकर व सत्यापित दस्तावेज सलंग्न कर आवेदन फार्म ऑनलाइन करवाने उपरान्त जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करवाएं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन होने के उपरांत, 60 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाता है।
आवेदन के साथ जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनमें राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा सिविल सर्जन द्वारा जारी किन्नर प्रमाण पत्र शामिल हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी।
