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Widow Pension Scheme: विधवा पेंशन लाभार्थी महिलाएं 31 मई तक करा लें यह काम, वरना खाते में नहीं आएगा पैसा

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 Widow Pension Scheme: विधवा पेंशन लाभार्थी महिलाएं 31 मई तक करा लें यह काम, वरना खाते में नहीं आएगा पैसा
Widow Pension Scheme: केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें विधवा पेंशन योजना भी शामिल है। इस स्कीम का लाभ लाखों महिलाओं को मिल रहा है।

विधवां पेंशन योजना के तहत विधवां महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। मई महीने से प्रोबेशन विभाग ने पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के सत्यापन के लिए सत्यापन के कार्य को शुरु किया है। जो कि मई के आखिर तक होगा।

विधवां महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए विधवां पेशन स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवां महिलाओं को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं। इसके लिए 18 साल से ज्यादा आयु की 34891 विधवां महिलाएं स्की का लाभ उठा रही हैं।

जानें कब तक पूरा होगा सत्यापन

विधावां पेंशन योजना का लाभ ले रही सभी महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर विकास खंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र की विधवां महिलाओं का सत्यापन कार्य तहसील स्तर से आरंभ किया गया है, जो कि 31 मई तक पूरा किया जाएगा। इसमें सत्यापन का उद्देश्य लाभांवित महिला के द्वारा दूसरा विवाह करने, स्थान परिवर्तित करने और मृत्यु होने पर पेंशन को बंद कर दिया जाएगा।

विधवां पेंशन योजना के लिए जरूरी शर्तें

अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना होगा। इसके साथ में परिवार की इनकम 2 लाख रुपये से कम हो। वहीं बीपीएल कार्ड धारक हो। बाकी किसी पेंशन का लाभ न ले रही हो।

आवेदन करने केलिए जरुरी कागजात

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योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पति का डेथ सर्टिफिकेट, बैंक खाते की फोटो कॉपी आदि जरूरी दस्तावेजों को लेकर https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।