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हरियाणा में इस दिन लागू होंगे 3 नए कानून, जानें क्या है इनकी खासियत

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हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी चल रही है। इनसे  प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ होगी और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 जनवरी को यह घोषणा की थी कि 28 फरवरी तक इन तीनों नए कानूनों को लागू कर दिया जाएगा।

क्या है तीन नए कानून

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023—को 1 जुलाई, 2024 को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लागू किया गया है।

इन कानूनों की विशेषताएँ

इन नए कानूनों में पहली बार मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित की गई है, और यह प्रक्रिया पूरी करने में 3 साल का समय निर्धारित किया गया है। 7 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है।