कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 % अनुदान, 20 अगस्त तक करें आवेदन
mahendra india news, new delhi
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। पात्र किसान योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर 20 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
SIRSA सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि सिरसा जिले में इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में किसानों को सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सर्ब मास्टर /स्लेशर, स्ट्रा बेलर, हे-रेक, एसएमएस पेडी स्ट्रा चौपर/सरेडर/मल्चर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एम बी प्लो, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल / स्पैशियल जीरो टिल ड्रिल, कोप रीपर, ट्रेक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) व ट्रैक्टर चलित टेडर मशीन आदि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी एक मशीन पर ही दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसान को आवेदन करते समय पैन कार्ड, पंजीकृत ट्रैक्टर की वैद्य आरसी व मेरी फसल मेरा ब्यौरा आदि दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने होगें। योजना में केवल वही किसान पात्र होगा, जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन 2024 एवं खरीफ सीजन 2025 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा। एक परिवार पहचान-पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो।
