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SIRSA में दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा और 55 हजार रुपए का जुर्माना

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A rape accused in Sirsa has been sentenced to 14 years in prison and fined Rs 55,000
Mahendra india news, new delhi

सिरसा,

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने एक दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 14 साल की सजा सुनाई है और 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।यह मामला 2020 में घटित हुआ था, जब पीड़िता के पिता ने थाना सदर सिरसा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 25 जुलाई 2020 को उनकी बेटी को एक अज्ञात युवक ने घर से भगाकर ले गया था ।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और जल्द ही महत्वपूर्ण सूचना मिलने के बाद आरोपी युवक और पीड़िता को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने महिला अधिवक्ता की उपस्थिति में पीड़िता का बयान लिया और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया । पीड़िता ने कोर्ट में भी अपने बयान दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए।

अदालत ने जांच के आधार पर दोषी युवक सुखदेव सिंह उर्फ राजू पुत्र सुल्तान सिंह निवासी रामपुरा थाना पाली जिला हरदोई यूपी हाल कंगनपुर को दुष्कर्म और संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को 14 साल की सजा और 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने में मदद करेगा, बल्कि समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त सजा का संदेश भी भेजेगा। यह घटना और फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ।

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