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सिरसा में वीवीआईपी दौरे के मद्देनजर ड्रोन उड़ाए जाने पर पाबंदी

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Ban on flying drones in view of VVIP visit in Sirsa
mahendra india news, new delhi

हरियाणा के SIRSA में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी के 28 फरवरी को जिला सिरसा में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद सिरसा के 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। 

इसके अलावा आम जनता को VVIP मार्ग के दोनों ओर 75 मीटर की परिधि के भीतर अपने सभी प्रकार के वाहन पार्क करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार नगर परिषद सिरसा के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।