हरियाणा में 20 साल से दुकानों व मकानों पर काबिज लोगोंं के लिए बड़ी खबर
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिलाने के लिए
![मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिलाने के लिए](https://mahendraindianews.com/static/c1e/client/102772/uploaded/6557d3527b022bfba733b945e95f0369.jpg)
mahendra india news, new delhi
हरियाणा सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चल रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिलाने के लिए चलाई जा रही है। इसके लिए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 20 वर्ष से राजकीय विभागों, बोर्डों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की भूमि पर बनी दुकानों व मकानों पर काबिज लोगों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक देने के आवेदनों पर तत्परता से कार्य करें।
मुख्य सचिव कौशल ने इस संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि इस बैठक में बताया गया कि अब तक 99 आवेदनों के सम्बन्ध में मालिकाना हक देने की अनुमति दे दी गई है,
जबकि 901 आवेदनों पर निर्णय लम्बित है। मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि हर विभाग को लंबित आवेदनों पर 15 दिन में फैसला लेना होगा और यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता तो जिस विभाग की भूमि है, उसके जिला स्तर के अधिकारी का फैसला मान्य होगा।