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हरियाणा की बड़ी खबर : अब हरियाणा में बगैर मान्यता के चल रहे प्राईवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं कर पाएंगे

अवैध रूप से स्कूलों की सूची होगी प्रकाशित 
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अवैध रूप से स्कूलों की सूची होगी प्रकाशित 

mahendra india news, new delhi

स्कूलों में जल्द ही शिक्षा का नया सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में अभिभावक भी अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए अभी से सोच रहे हैं, अभिभावकों के मन में हमेशा एक सवाल होता है कि स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं। अब हरियाणा में प्राईवेअ स्कूलों को जिस कक्षा तक की मान्यता मिली हुई है, केवल उसी कक्षा तक एडमिशन की अनुमति मिलेगी। अवैध रूप से संचालित सभी स्कूलों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी जिससे अभिभावक इनमें अपने बच्चों के एडमिशन न कराएं।


आपको बता दें कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि जिन स्कूलों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है, वह एक अप्रैल से बच्चों का दाखिला न करें। अगर ऐसा कोई मामला पाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची सार्वजनिक किए जाने के साथ-साथ इन स्कूलों में एडमिशन संबंधी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर बिना मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों की जिला शिक्षा अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और फिर इन्हें बंद करने का नोटिस देंगे।

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बता दें कि शिक्षा विभाग ने एक मान्यता पर दूसरे गांव में ब्रांच चला रहे प्राईवेअ स्कूलों पर भी शिकंजा कसा है। बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त स्कूल अपना नाम अलग गांव में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को बेच रहे हैं। नियमानुसार एक स्कूल जिसे जिस गांव या शहर की मान्यता मिली हुई है, सिर्फ उसी जगह पर ही विद्यालय चला सकता है। दूसरे गांव में ब्रांच खोलने पर उसे शिक्षा विभाग से नए सिरे से मान्यता लेनी पड़ती है।


बता देंं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर छापेमारी के लिए क्लस्टर आधार पर टीमें बनाई गई हैं। टीम के सदस्य अपने क्लस्टर में विद्यालय की जांच करेंगे और अवैध रूप से संचालित विद्यालय को बंद कराएंगे। बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास पहली से आठवीं या पहली से पांचवी कक्षा की मान्यता है, लेकिन वे बड़ी कक्षाओं के दाखिले कर रहे है। इन स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। 

शिक्षा विभाग ने अभी तक 282 बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को चिन्हित किया जा चुका है, इन्हें बंद कराया जाएगा।अस्थायी मान्यता वाले 327 प्राईवेट स्कूलों को भी पूरी करनी होंगी शर्तें होगी। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी तभी नए सत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जब वे शर्तों को पूरा करेंगे। शर्तें पूरी किए बगैर यदि कोई स्कूल संचालित हुआ तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 के मुताबिक इसे अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।