बड़ी खबर : हरियाणा में मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर SHO, एसआई समेत 8 पर प्राथमिकी दर्ज
हरियाणा की बड़ी खबरों में पानीपत से हैं। मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर SHO, SI समेत 8 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के पानीपत में थाना किला क्षेत्र में खेत में चचेरे भाईयों द्वारा मारपीट कर घायल करने के केस में कार्रवाई नहीं करना पुलिस को महंगा पड़ा है। कोर्ट से शिकायतकर्ता राजेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज एसआई अरविंद सहित 8 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गये हैं। कोर्ट के आदेश के बाद थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है
राजाखेड़ी के रहने वाले राजेश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट जूनियर डिविजन( Judicial Magistrate Junior Division) की कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। राजेश के अनुसार उनका अपने परिवार के चचेरे भाईयों के साथ झगड़ा चल रहा था। अक्टूबर 2025 में वह खेत में कार्य कर रहा था। उसी वक्त उसके चचेरे भाईयों ने अपने परिवार के साथ मिलकर उस पर हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने पर उसका उपचार मेडिकल जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करके करवाया गया।
इस केस में थाना किला पर BNS की धारा धारा 110, 115(2), 127(2), 190, 191, 255, 256, 257 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसकी जांच थाना प्रभारी ने एसआई अनूप को सौंपी गई थी। लेकिन जांच अधिकारी आरोपियों का दूर का रिश्तेदार है। जिस कारण केस में उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ ही दूसरे पक्ष की शिकायत पर उलटा उसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।
शिकायतकर्ता राजेश ने कोर्ट के सामने गवाह भी पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और संज्ञेय अपराध बताया। कोर्ट ने तत्कालीन इंस्पेक्टर नीरज, SI अनूप, मंजीत, वजीर, दर्शन, सीमा, लाली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट के आदेश पर थाना किला पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
