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26 व 27 सितंबर को विशेष अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ

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mahendra india news, new delhi
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को उपमंडल कार्यालय सिरसा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सिरसा (45) के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने की। बैठक में बहुजन समाज पार्टी से प्रेम राठी, आम आदमी पार्टी से विजय कुमार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ओमप्रकाश तथा भारतीय जनता पार्टी से तरुण गुलाटी ने भाग लिया। इसके अलावा चुनाव कार्यालय की ओर से लवनीश कुमार, संजीव कुमार तथा निर्वाचन कानूनगो रीना उपस्थित रहे। एसडीएम राजेंद्र कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने तथा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।


26 व 27 सितंबर को विशेष अभियान
बैठक में बताया गया कि 26 और 27 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन दोनों दिनों में संबंधित मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे तथा आम नागरिकों से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। नागरिक अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांच सकते हैं तथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अवधि 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को होगा।


नए मतदाता फार्म-6 से करवा सकते हैं पंजीकरण
बैठक में नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार फार्म-6 नए मतदाता के रूप में मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए निर्धारित आवेदन है। यदि किसी मतदाता का नाम पहले से मतदाता सूची में है और पता बदल गया है, नाम अथवा अन्य विवरण में संशोधन करवाना है, मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर नया पहचान पत्र लेना है या दिव्यांग के रूप में चिन्हांकन करवाना है, तो इसके लिए फार्म-8 का प्रावधान है। इसी प्रकार किसी नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति अथवा किसी अपात्र/मृत व्यक्ति का नाम हटाने से संबंधित प्रक्रिया के लिए फार्म-7 का उपयोग किया जाता है।

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ऑनलाइन भी उपलब्ध है सुविधा
निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक नया पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम की जांच, आवेदन की स्थिति देखना, विवरण में संशोधन तथा ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।  एसडीएम ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचना चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया कि वे अपने स्तर पर लोगों को इस अभियान और निर्धारित तिथियों की जानकारी दें, ताकि पात्र मतदाता अपना नाम सूची में शामिल करवाने अथवा आवश्यक संशोधन करवाने से वंचित न रहें।