home page

सिरसा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

 | 
Contractual employees working in Sirsa District Central Cooperative Banks demonstrated and submitted a memorandum

mahendra india news, new delhi
सिरसा। सहकारिता विभाग हरियाणा के माध्यम से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। मधुसूदन जिला प्रधान वित्त्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ, जिला मंत्री सतबीर बैनीवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि वित्त्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ हरियाणा प्रदेश के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों का प्रतिनिधि संगठन है। हम समय समय पर हरियाणा सरकार एंव बैंक प्रबंधन के सामने लोकतांत्रिक तरीकों से सुझाव, समस्या व मांगों को लिखित एवं मौखिक तौर पर रखते हैं।

Contractual employees working in Sirsa District Central Cooperative Banks demonstrated and submitted a memorandum

उन्होंने बताया कि प्र्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार विधि और विधायी विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 24/2024 चण्डीगढ़, 06 दिसम्बर 2024 में वृणित है कि हरियाणा सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पॉर्ट-1, एडहोक, पॉलिसी पॉर्ट-2, व एचकेआरएनएल के माध्यम से कार्यरत हैं, उनके रोजगार को सुरक्षित करने के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम-2024 को बनाया है। जिसमें 15 अगस्त 2024 को 5 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारी को 58 वर्ष तक रोजगार सुरक्षित किया है व अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है,

जो आपको भी संबोधित है। सरकार के पत्र क्रमांक एसओ 67/एच ए 17/2024/ एस/10/2025 दिनांक 05 अगस्त 2025 को एसओपी भी जारी कर दी गई है, जिसमें सर्विस रूल का वर्णन किया गया है तथा 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस पर सेवा सुरक्षा पोर्टल भी मुख्यमन्त्री ने जारी कर दिया है। उन्होंने सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 2200 कर्मचारी क्र्लक दफ्तरी, सेवादार व सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत हैं। जो पिछले 10-12 वर्षों से इन सहकारी बैंकों में एचकेआरएनएल के माध्यम से सेवा दे रहे हैं।

WhatsApp Group Join Now

अत: सभी जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारी भी उपरोक्त कानून के लाभ पात्र है, यद्यपि सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बोर्ड ने इस कानून को स्वीकार कर लिया है। परन्तु अभी तक किसी भी जिला सहकारी बैंक ने कर्मचारियों को इस कानून का लाभ नहीं दिया है, जबकि विभिन्न विभागों ने अपने अधिनिस्थ कर्मचारियों को पत्र जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने भी सभी जिलों में अपने अधिनिस्थ कर्मचारियों को पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने मांग की कि सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में उपरोक्त कानून का लाभ दिलवाया जाए।

इस मौके पर कैलाश जाखड़ उपप्रधान, राकेश चौधरी, जयशंकर जाखड़ कोषाध्यक्ष, राघव उप्पल ऑडिटर, पवनदीप सिंह मीडिया प्रभारी उपस्थित थे।


ये हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें:
सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून का लाभ दिया जाए। जो कर्मचारी इस कानून के लाभ से वंचित रह गए, उनको भी 5 वर्ष पूर्ण होने पर कानून का लाभ दिया जाए।