सिरसा में वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर पार्षदों ने जिला उपायुक्त को सौंपा पत्र
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नगर परिषद, सिरसा में वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव करवाने को लेकर वार्ड नंबर 6 के पार्षद गोपीराम सैनी व वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजीव रातुसरिया ने जिला उपायुक्त को एक पत्र सौंपा है। उपायुक्त को दी शिकायत में पार्षदों ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा ने हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) परिणाम अधिसूचना 20 मार्च 2025 प्रकाशित की, जिसमें नगर परिषद, सिरसा सहित नगर परिषदों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए व्यक्तियों को अधिसूचित किया गया।
रिज़ल्ट नोटिफिकेशन के बाद भी, सिरसा म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आज तक नहीं हुआ है। सही तरीके से चुने गए वाइस-प्रेसिडेंट का लगातार न होना एक कानूनी गलती है, जिसके लिए सेक्शन 18-1 में दिए गए खास नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने बताया कि पत्र सौंपने से पहले भी यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नियमों के मुताबिक हो।
उन्होंने बताया कि वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए मीटिंग बुलाने के लिए भी कई बार अनुमोदन किया गया, क्योंकि चेयरमैन/प्रेसिडेंट का चुनाव पहले ही हो चुका है। नगर परिषद, सिरसा ने भी यह मामला अपने आधिकारिक संचार ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय को भेज दिया है। पार्षदों ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का प्रोसेस कानूनी नियमों के हिसाब से किया जाए और 21 अगस्त 2025 के एंडस्ट नंबर 4100 के ज़रिए मंजूरी दी जाए।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 18-1 एक टाइम बाउंड सिस्टम बनाता है, जिसका पालन डिप्टी कमिश्नर या किसी ऑथराइज्ड गैजेटेड ऑफिसर को करना होता है। 20 मार्च 2025 से पांच महीने की अवधि 20 अगस्त 2025 को खत्म हो गई है।
अगर रिजल्ट नोटिफिकेशन से 6 महीने खत्म होने तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना गया तो म्युनिसिपल काउंसिल कानून के हिसाब से तुरंत असर से भंग मानी जाएगी। आज तक भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है तथा धारा 18 (5) के स्पष्ट आवेदन पर नगर परिषद, सिरसा को भंग माना गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर चुनाव को लेकर कोई जवाब नहीं मिलता है तो उन्हें मजबूरन कानूनी सहारा लेना पड़ेगा।
