दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को, जिला व उपमंडल स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम
Deendayal Lado Laxmi Yojana will be launched on 25th September, programs will also be held at district and sub-division level
mahendra india news, new delhi
हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को होगा। पंजीकरण के लिए मोबाइल एप्प लांच की जाएगी। इसी कड़ी में जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें पात्र महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा गांव व ब्लॉक स्तर पर भी पंजीकरण के लिए जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय नागरिक अस्पताल सिरसा में प्रात: 10 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद सुभाष बराला बतौर मुख्यअतिथि शिरकत करेंगे। इसी प्रकार डबवाली में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठï भाजपा नेता बलदेव सिंह मांगेआना और ऐलनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा अमीर चंद मेहता बतौर मुख्यअतिथि शिरकत करेंगे।
कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर योजना के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने बुधवार को लघुसचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इसके अलावा उन्होंने नागरिक अस्पताल का भी दौरा कर कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संबंधी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों व प्रबंधों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचकूला में किया जाएगा, जिसमें मुख्यातिथि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करते हुए इसे सफल बनाएं। कार्यक्रम स्थल पर 15 कियोस्क लगाकर पात्र महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा वार्ड व ग्राम स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि हर पात्र महिला का योजना का लाभ मिल सके। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
योजना के तहत ये होंगे पात्र:
- केवल महिलाएं जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो।
- फैमिली आईडी में सत्यापित आय एक लाख रुपये से कम हो
- पति अथवा पत्नी 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी हो
- लाभार्थी का फैमिली आईडी डिटेल में स्वयं का एक्टिव बैंक एकाउंट हो
-परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और रिहायशी प्रमाण अनिवार्य
यह रहेगी प्रक्रिया :
पात्र लाभार्थी को एप्प के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके बाद लाभार्थी का डाटा 15 दिन के अंदर क्रीड विभाग द्वारा वेरीफाई कर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को भेजा जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दो कार्यदिवस में डॉक्यूमेंट जांच के बाद आईडी जनरेट करेगा और लाभार्थी को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हर महीने की सात तारीख तक क्रीड विभाग से मिले वेरीफाई डाटा अनुसार ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा लाभार्थी की आईडी क्रिएट की जाएगी। लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से बैंक एकाउंट में राशि दी जाएगी। आवेदन की स्थिति और निर्देशों के लिए एसएमएस से सूचनाएं प्राप्त होंगी।
क्या इस योजना का लाभ मुझे मिलेगा?
-एक फैमिली आईडी में एक से ज्यादा महिलाएं होने पर भी सबको समान लाभ मिलेगा, बशर्ते उनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम हो और अन्य कोई पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ न ले रहीं हो।
- केवल कैंसर स्टेज-3 और 4 से ग्रसित तथा लाइलाज बीमारी से ग्रसित महिलाएं जो पहले से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, उन्हें ही इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा।
-किसी लाभार्थी की मृत्यु होने पर केवल उसी माह का लाभ मिलेगा।
- अगर किसी अपात्र लाभार्थी द्वारा लाभ लिया गया तो जांच के बाद 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वापसी राशि ली जाएगी।
- लाभार्थी किसी भी प्रकार के फर्जी लिंक या वेबसाइट पर आवेदन करने से बचें, केवल विभाग द्वारा प्रदान किए गए सत्यापित एप्प आदि पर ही आवेदन करें।
