dr savita ben ambedkar inter caste marriage scheme: राजस्थान में इंटरकास्ट शादी करने पर अब सरकार 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी

डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना की राशि को 5 लाख रुपये बढ़ाने के निर्देश 
 | 
mahendra news

mahendra india news, sirsa सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने डा. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अब राजस्थान सरकार इंटरकास्ट शादी करने पर 10 लाख रुपये लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वीरवार को राशि को 5 लाख रुपये बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार 5 लाख रुपये प्रोत्साहन मिलती थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट में भी इसकी घोषणा की थी। 


5 लाख रुपये जॉइंट बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 
इंटरकास्ट शादी करने पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस राशि में से 5 लाख रुपये 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कराए जाएंगे। इसी के साथ शेष 5 लाख रुपये शादी करने वाले जोड़ों को एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाकर जमा कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में राशि बढऩे कि घोषणा की थी।

बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस स्कीम की शुरूआत 2006 में हुई थी। पहले इस स्कीम के तहत 50 हजार रुपये नव दंपती को दिए जाते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। अब यह यह राशी 10 लाख कर दी गई है। इस योजना का नाम डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना है। इसके तहत 75 फीसद राशी राज्य सरकार और 25 फीसद राशी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 33 करोड़ 55 लाख रुपये की राशी और मौजूदा वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा राशी जारी की गई है। 

WhatsApp Group Join Now


योजना की पात्रता एवं शर्तें का पालना करना जरूरी 
इस योजना के तहत लडक़े लडक़ी में से कोई एक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए। किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, वह किसी आपराधिक मामले में दोषी न पाए गए हों। अतरंजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रमाण स्वरुप सक्षम प्राधिकरण अथवा अधिकारी के कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो।
इसी के साथ शादी करने वालों की संयुक्त आय ढाई लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो। ऐसे युवक युवती केंद्र एवं राज्य सरकार की समानंतर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

यह दस्तावेज जरूरी होने चाहिए 
प्रदेश राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
सक्षम प्राधिकरण- अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
सक्षम प्राधिकारी- अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।


शादी करने वालों के आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति।
बचत खाता संख्या एवं पैन कार्ड की प्रति।
लडक़े लडक़ी का आय प्रमाण पत्र।
युवक युवती की संयुक्त फोटो।
विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।।