home page

HARYANA में घातक बीमारियों के इलाज के लिए पंजीकृत श्रमिकों को 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता

 Financial assistance up to Rs 1 lakh to registered workers for treatment of fatal diseases in HARYANA
 | 
Financial assistance up to Rs 1 lakh to registered workers for treatment of fatal diseases in HARYANA
 mahendra india news, new delhi

हरियाणा श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए घातक बीमारियों की स्थिति में इलाज हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कैंसर, टी.बी., एड्स आदि गंभीर और जानलेवा बीमारियों के उपचार के लिए श्रमिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। योजना के अनुसार, पंजीकृत कामगार को इन रोगों के इलाज के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुरूप दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में श्रमिक को इलाज के भारी खर्च के कारण आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। महंगे उपचार के कारण कई बार श्रमिक परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। इस वित्तीय सहायता के माध्यम से उन्हें राहत प्रदान की जाती है, ताकि वे समय पर और उचित इलाज प्राप्त कर सकें।

योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को उपचार सरकारी अस्पताल या सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पताल में करवाना अनिवार्य है। साथ ही, संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, इलाज पर हुए खर्च की मूल रसीदें (बिल) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

WhatsApp Group Join Now

इस प्रकार यह योजना गंभीर बीमारियों से जूझ रहे श्रमिकों के लिए एक मजबूत सहारा प्रदान करती है और उनके स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।