किसानों के लिए अच्छी खबर, अब मिनी ट्रैक्टर पर 90 फीसद तक की सब्सिडी
mahendra india news, new delhi
आज के समय में खेती के तौर तरीके बदल गये हैं। किसान आधुनिक तरीके से खेती करने लगे हैं। इससे उत्पादन भी अच्छा किसान ले रहे हैं। किसानों को कृषि यंत्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए किसानों को सरकार की तरफ से भी अनुदान कृषि यंत्रों पर दिया जाता है।
बता दें कि मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम किसान को खेती के कई कार्य में ट्रैक्टर की जरूरत होती है। इस ट्रैक्टर की सहायता से किसान खेत के कई सारे कार्य सरलता से और कम वक्त में पूरा कर सकता है। ट्रैक्टर किसान को फसल की बुवाई से लेकर उत्पादन को अनाज मंडी तक पहुंचने तक सहायता करता है।
किसानों को इस योजना से काफी लाभ भी मिलता है। हाल के वक्त में किसान को ट्रैक्टर खरीदी के लिए विविध राज्य में सब्सिडी मिलती है।
हमारे देश के अलग अलग प्रदेश में यह सब्सिडी का लाभ भी कई ज्यादा तो कई थोड़ा कम दिया जा रहा है। जैसे की एमपी यानि मध्यप्रदेश में किसान को ट्रैक्टर खरीदी के लिए 20 से लेकर 50 फीसदतक का लाभ दिया जाता है। और हरियाणा राज्य और उतर प्रदेश राज्य में ट्रैक्टर खरीदी पर 1 लाख तक की सब्सिडी मिलती है।
किसान को ट्रैक्टर खरीदी पर सब्सिडी देने का मुख्य लक्ष्य यह है की किसान को ट्रैक्टर सस्ता दर पर उपलब्ध कराया जाए। ताकि हर छोटे और बड़े किसान को अपना स्वयं का ट्रैक्टर घर पर ला सके और वक्स पर सारे खेत के सभी कार्य कर सके। इस लिए राज्य सरकार की तरफ से किसान को मिनी ट्रैक्टर और इन के सहायक उपकरण खरीदी के लिए 90 फीसद तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से अनुसूचित जानी की महिला को सशक्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिनी ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है। इस में मिनी ट्रैक्टर खरीदी पर 90 फीसद तक की सब्सिडी दी जाती है। इस में मिनी ट्रैक्टर और इन के सहायक उपकरण खरीदी पर सब्दीसी दी जाती है। इन में आप ट्रेलर, रोटावेटर, काल्टिवेटर, हाल आदि सहायक उपकरण खरीदी कर सकते है।
मिनी ट्रैक्टर योजना का फायदा किसे मिलेगा?
आपको बता दें कि मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ अनुसूचित जाति और नव बौद्ध स्वयं सहायता समूह के लोगो को दिया जाता है। इस में लाभार्थी प्रदेश का निवासी होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह को कम से कम 80 प्रतिशत लोगो अनुसूचित जाति का या तो बौद्ध वर्ग के होने चाहिए। इन को ही मिनी ट्रैक्टर स्कीम का फायदा मिलेगा। इन को मिनी ट्रैक्टर और इन के। समान खरीदी के लिए 3.15 लाख रूपये का अनुदान मिलेगा। इन में निर्धारित वक्त से अधिक आवेदन हो जाते है तो लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ कैसे मैं लेगा?
आपको बता दें कि मिनी ट्रैक्टर योजना में अनुदान का लाभ लेने के लिए इन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद लॉटरी निकली जाती है। लॉटरी में चयनित हो जाने के बाद मिनी ट्रैक्टर और इन के समान की खरीदी पंजीकरण विक्रेता से से करनी होगी। इसके बाद खरीद की रसीद भी ऑनलाइन जमा करानी होगी। लाभार्थी द्वारा जो बताई गए चालान में विक्रता को जीएसटी नंबर, और रसीद और खरीदी गई ट्रैक्टर के उपकरण इन सब का विवरण देना है। इस रसीद को सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी। यह सब ही जाने के बाद आप की अनुदान का लाभ मिलेगा