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सरकार का मकर संक्रांति को लेकर अहम फैसला, चाइनीज मांझे पर पूर्णत: रोक, धारा-144 लागू

इस वक्त नहीं उड़ा सकेंगे पतंग

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इस वक्तनहीं उड़ा सकेंगे पतंग

mahendra india news, new delhi

राजस्थान सरकार ने मकर संक्रांति को लेकर अहम फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह और शाम 2-2 घंटे पतंबाजी पर रोक लगा दी है। सरकार के गृह विभाग ने इसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। \

इस निर्देश में कलेक्टरों से कहा गया है कि सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक सुनिश्चित की जाए। इस दौरान आसमान में पक्षियों के अधिक संख्या में उड़ने के कारण यह फैसला किया गया है।


इसी के साथ ही प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया कि पतंगबाजी में चाइनीज मांझे, प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझे और जहरीले मेटल से बने मांझे के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए भारतीय दंड संहिता  की धारा-144 के प्रविधानों के तहत पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज, प्लास्टिक व सिंथेटिक मांझे को बनाने, बेचने और भंडारण करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है।


आकपेा बता दें कि  एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए सुबह और शाम को पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज, सिंथेटिक व प्लास्टिक मांझे पर रोक को लेकर राजस्थान हाई अदालत ने 2012 में आदेश दिए थे। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिवर्ष मकर सक्रांति पर गृह विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जाते हैं।

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