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Haryana Cabinet Expansion: हरियाणा के सीएम नायब सैनी की बढ़ सकती है मुश्किलें, कैबिनेट विस्तार पर हाईकोर्ट का नोटिस, देखें पूरी जानकारी

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 Haryana Cabinet Expansion: हरियाणा के सीएम नायब सैनी की बढ़ सकती है मुश्किलें, कैबिनेट विस्तार पर हाईकोर्ट का नोटिस, देखें पूरी जानकारी
Haryana Cabinet Expansion: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार, विधानसभा व सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया व जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित खंडपीठ ने वकील जगमोहन भट्टी द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादी पक्ष को 30 अप्रैल तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

याचिका में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है। इस मामले में कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। इसी बीच मंत्रिमंत्रल का विस्तार कर दिया। ऐसे में नियमों का उल्लंघन हुआ है। नियमों के मुताबिक  हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की तय संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री (Nayab Saini) समेत केवल 13 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा में यह संख्या अब 14 है।

याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी आरोप है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करना उचित नहीं है। इस संशोधन के तहत विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में से सिर्फ 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है।

90 सदस्यीय विधानसभा में हरियाणा में यह संख्या 13 होनी चाहिए, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी और बाद में आठ और विधायकों को मंत्री बना दिया गया। इसके अलावा एडवोकेट जनरल के पास भी कैबिनेट रैंक होता है।

इस लिहाज से हरियाणा में यह संख्या 15 हो गई है, जो कि संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन है। ज्ञात रहे कि इससे पहले नायब सैनी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर खंडपीठ ने केंद्र, हरियाणा सरकार (Haryana Government) व स्पीकर तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ है।

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