home page

हरियाणा में मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने पर लगेगी पाबंदी, निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात

 | 
हरियाणा में मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने पर लगेगी पाबंदी
mahendra india news, new delhi 

हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। जिससे विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। सिरसा के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ïेश्य से 1 अक्टूबर 2024 को होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस(ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


सिरसा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब, किसी अन्य संस्थान, सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र में पडने वाली सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा वे जिला व राज्य की सीमा पर आरटीओ द्वारा स्थापित किए गए चैक पोस्टों पर वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखेंगे।

WhatsApp Group Join Now