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हरियाणा में सरकारी भर्तियों के लिए बदला नियम, अब नहीं मिलेंगे अतिरिक्त 5 अंक

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। अब गरीब युवाओं को अतिरिक्त पांच अंक नहीं मिलेंगे। यह फैसला हाई कोर्ट की रोक के बाद लिया गया है, जिसने सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने के फैसले पर रोक लगा दी थी।

CET के नियमों में संशोधन

सीईटी में रिक्त पदों की तुलना में अब 4 गुणा की बजाय 10 गुणा युवाओं को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इससे उम्मीदवारों के लिए अवसर बढ़ेंगे और परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर बदलाव

सरकार ने 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति तक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम करने की शर्त को हटा दिया है। इससे कच्चे कर्मचारियों के लिए स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी।