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Haryana News: सरकार का एक और बड़ा कदम पंचायत व निकाय चुनावों में बीसी-बी को आरक्षण

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पिछड़ा वर्ग बीसी (बी) को बड़ी सौगात दी है।
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सरकार का एक और बड़ा कदम पंचायत व निकाय चुनावों में बीसी-बी को आरक्षण


हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पिछड़ा वर्ग बीसी (बी) को बड़ी सौगात दी है। उन्हें भी पिछड़ा वर्ग बीसी (ए) की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। बीसी (ए) को जहां 8% आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं बीसी (बी) को 5% आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को विधानसभा में विधेयक पारित कर दिए गए हैं।

विधानसभा में पारित विधेयक

विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार, राज्य में पिछड़ा वर्ग ए की जनसंख्या 18.93% और पिछड़ा वर्ग बी की जनसंख्या 15.05% है। बीसी (बी) को पंच-सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्यों और नगर निगमों, नगर पालिकाओं और परिषदों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पारित कर दिए गए हैं।

चुनाव कराने की तैयारी में सरकार
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित होने के साथ ही आगामी निकाय चुनावों में बीसी (बी) को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार जनवरी 2025 में नगर निगमों के साथ-साथ नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के रिक्त पदों के लिए चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनावों में आरक्षण से बीसी (बी) के लिए कई सीटें आरक्षित होंगी। वहीं, बीसी (बी) वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण का बीसी (ए) वर्ग के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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कांग्रेस विधायक ने की वकालत
विधेयक पर चर्चा के दौरान कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और पंचायतों में बीसी (ए) और बीसी (बी) को 27% आरक्षण दिए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कुल आबादी में से पिछड़े वर्ग की आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए।