Haryana News: हरियाणा में कुंवारों की हुई मौज, सरकार ने पेंशन का किया ऐलान, हर महीने मिलेंगे इतने रुपए
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योजना विवरण
पेंशन योजना: योजना के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
आय सीमा: योजना के तहत विधुरों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है।
योजना विवरण
पेंशन योजना: योजना के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
आय सीमा: योजना के तहत विधुरों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है।
वृद्धावस्था सम्मान: योजना के अनुसार, विधुर और अविवाहित लोग भी 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधुर और अविवाहित लोगों को सीधे लाभार्थियों के खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यदि किसी लाभार्थी के जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे जिला समाज कल्याण विभाग को सूचित करना होगा।