Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! CM नायब सिंह सैनी ने कर दिया बड़ा ऐलान
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए विधेयक पेश किया है। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए विधेयक पेश किया था। इस पर करीब सवा घंटे तक लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया। साथ ही उन्होंने इस विधेयक को पारित करने का आग्रह किया।
विधेयक पारित होने की घोषणा
स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण ने सदन से पूछा और हां में मत मिलने पर विधेयक पारित होने की घोषणा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधेयक पर कहा कि सरकार को इन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं। उन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर को नौकरी की गारंटी देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है।
इन कर्मचारियों के लिए भी लाया जाएगा विधेयक
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्स नीति के तहत लगे 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित करने का निर्णय लिया है।
इस उद्देश्य से सरकार हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा का आश्वासन) विधेयक 2024 लेकर आई है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 रुपये की वेतन सीमा से ऊपर के कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए भी विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा का आश्वासन) विधेयक, 2024’ पर चर्चा के दौरान कही।
विधायक के अनुसार, ये कर्मचारी पात्र होंगे
‘पात्र संविदा कर्मचारी’ का तात्पर्य किसी सरकारी संस्थान में नियत तिथि (15 अगस्त, 2024) को संविदा, तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी से है। 'सरकारी संस्था' का तात्पर्य किसी विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण से है, जिसके अधीन पात्र संविदा कर्मचारी इस अधिनियम के लागू होने से काम कर रहा है।
'पात्र संविदा कर्मचारी' वह होगा, जिसे किसी सरकारी संस्था द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित किया गया हो तथा जो नियत तिथि (15 अगस्त, 2024) को ऐसी सरकारी संस्था में सेवारत हो तथा 50,000 रुपये प्रतिमाह तक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो।
जिसे संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति, 2022 के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा तैनात किया गया हो तथा जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था में सेवारत हो।
जिसने नियत तिथि (15 अगस्त, 2024) को किसी सरकारी संस्था में पूर्णकालिक आधार पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी, जिसके लिए पात्र संविदा कर्मचारी को सरकारी संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया हो।
इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी। रोजगार के वर्षों की गणना के प्रयोजनों के लिए, एक संविदा कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिनों की अवधि के लिए काम किया है, उसे पारिश्रमिक के साथ एक पूर्ण वर्ष के लिए काम करने वाला माना जाएगा। इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा जो किसी केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत नियोजित है।
जिसे केंद्र सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किया जाता है या मानदेय के आधार पर नियोजित किया जाता है या किसी सरकारी संस्थान द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या जिसकी सेवा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उससे पहले उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समाप्त या हटा दी गई है।
पात्र संविदा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सरकारी संस्थान में काम करना जारी रखेगा। जो किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नियोजित रहा हो और जिसका वेतन आंशिक या पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता हो, या जो मानदेय के आधार पर नियोजित रहा हो, या जिसे अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए किसी सरकारी संस्था द्वारा पारिश्रमिक दिया गया हो, या जो नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, या जिसकी सेवा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उससे पहले उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो या हटा दी गई हो। (बी) वर्ग I