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Haryana News: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रहेगी, पाबंदी, उल्लघंना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

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हरियाणा में सिरसा के एसपी विक्रांत भूषण ने जिला के सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र के बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट व धर्मशाला आदि के मालिकों को हिदायत दें कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह पाबंदी है, इसलिए आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें। 


सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूषण ने बताया कि माननीय न्यायालय की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने बताया कि रात्रि 10 बजे के बाद जहां ध्वनि प्रदूषण की वजह से आमजन की शांति भंग होती है वहीं पर स्कूल व कॉलेजो के बच्चों की पढाई भी प्रभावित होती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है, जोकि लगातार इस संबंध में पैनी नजर रखेंगे तथा नियमों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। 

यदि फिर भी किसी प्रकार का ध्वनि यंत्र बजता हुआ पाया गया तो पहली बार कार्रवाई डीजे संचालक के खिलाफ होगी और उसके बाद भी नियमों की अवहेलना पाई गई तो होटल, रिजॉर्ट, बैंक्वेट हाल मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने सख्त चेतावनी देते हुए सभी थाना प्रभारियों से कहा कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण कर नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जिला पुलिस के सभी थाना प्रभारियों की और से इस संबंध में थाना क्षेत्रों में स्थित बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट व धर्मशाला के संचालकों से नियमों की पालना करने हेतू अनावति प्रमाण पत्र लिए गए है। पुलिस प्रशासन द्वारा यह आमजन से अपील की गई है, कि सभी नागरिक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें तथा रात्रि 10 बजे के बाद यदि उनके आसपास डीजे बजता है या अन्य संदिग्ध गतिविधि संज्ञान में आती है तो तत्काल कंट्रोल रुम या डायल 112 पर पुलिस को सूचना दें। 
 

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