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HARYANA में पीड़ित का मेडिकल सैंपल बदलने और MLR में पक्ष में राय देने के नाम पर ₹2.50 लाख की रिश्वत लेते MPHW रंगे हाथ गिरफ्तार

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In Haryana, an MPHW was arrested red-handed while accepting a bribe of ₹2.50 lakh in exchange for swapping a victim's medical sample and providing a favorable opinion in the Medico-Legal Report (MLR)

Mahendra india news, new delhi
भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत ACB (हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने नूंह जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹2.50 लाख की रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी मोनू शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में संबंधित PHC के SMO को भी आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोनू शर्मा, MPHW, PHC पिनंगवां, जिला नूंह के रूप में हुई है। मामले में डॉ. बीरपाल, SMO, PHC पिनंगवां को भी आरोपी बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान ₹2.50 लाख की रिश्वत राशि बरामद की गई।

POCSO मामले में मांगी गई थी रिश्वत

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बेटे के खिलाफ FIR संख्या 162 दिनांक 13.08.2026, धारा 4(2) POCSO Act, 2012 एवं धारा 351(3) BNS के तहत थाना पिनंगवां में मामला दर्ज था। आरोपी MPHW  ने कथित तौर पर पीड़ित का मेडिकल कराने के दौरान शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसके बेटे को बचाने के लिए पीड़ित का मेडिकल सैंपल बदलने तथा MLR (मेडिकल रिपोर्ट) में उसके पक्ष में राय देने का आश्वासन दिया। इस काम के एवज में पहले ₹15,000 की रिश्वत मांगी गई, जिसमें से ₹5,000 नकद तथा ₹10,000 फोन M नंबर पर डलवाए गए। इसके बाद आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से लगातार संपर्क कर मामले में फैसला करवाने तथा उसके पक्ष में कार्रवाई कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। मामले में आगे बातचीत के दौरान आरोपी द्वारा ₹3.50 लाख की रिश्वत की मांग की गई और अंततः ₹2.50 लाख लेकर आने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया गया। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना SV&ACB को दी।

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₹2.50 लाख लेते रंगे हाथ दबोचा

शिकायत की पुष्टि के बाद  ACB फरीदाबाद के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी मोनू शर्मा को ₹2.50 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई।रिश्वत लेन-देन के समय मौके पर डॉ. बीरपाल, मेडिकल ऑफिसर, PHC पिनंगवां की संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

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- PC Act के तहत FIR दर्ज, जांच जारी

इस संबंध में FIR संख्या 31 दिनांक 18.08.2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत थाना ACB गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया है। ट्रैप कार्रवाई के दौरान महेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा सर्जन, पलवल को राजपत्रित अधिकारी के रूप में शामिल किया गया। कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।