home page

चुनाव के दौरान इस समय तक कर सकेंगे लाउड स्पीकर का प्रयोग, निर्देश हुए जारी

 | 
 चुनाव के दौरान इस समय तक कर सकेंगे लाउड स्पीकर का प्रयोग, निर्देश हुए जारी 
Sirsa News : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है और चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग करने से लोगों को परेशानी के साथ-साथ शांति भंग होने का खतरा रहता है, इसलिए संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। उन्होंने बताया कि अनुमति के साथ ही सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान अत्यधिक ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर का अंधाधुंध तथा अनियंत्रित प्रयोग से शांति तथा सौहार्द को भंग कर सकता है, जिससे आम जनता, बीमार व्यक्तियों तथा विशेष रूप से विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कोई भी अन्य व्यक्ति जो चलती गाड़ी या किसी निश्चित स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कोई भी अन्य व्यक्ति जो चलती गाड़ी/वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं, जिनमें ट्रक, टेम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल रिक्शा/ई-रिक्शा आदि शामिल हैं, का उपयोग करने के लिए उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या डीईओ/संबंधित आरओ को सूचित करेंगे और वाहनों की ऐसी पंजीकरण पहचान संख्या दी गई परमिट पर इंगित की जाएगी।

WhatsApp Group Join Now

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार या किसी सार्वजनिक बैठक के लिए उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर रात 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे के बीच इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान तथा मतदान समाप्ति के बाद भी किसी भी प्रकार के वाहन पर या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों की उल्लंघना करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।